धान भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 31 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी श्री कार्तिकेय जायसवाल के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा क्षेत्र की राइस मिलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी अधिनियम के अंतर्गत धान भंडारण एवं अभिलेखों की गहन जांच की गई।
जांच के दौरान पटेल राइस मिल, गर्रा में मंडी के ई-अनुज्ञा पोर्टल के अनुसार 17.50 क्विंटल धान अधिक पाया गया। इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए मंडी अधिनियम 1972 के तहत राइस मिल संचालक श्री संतोष राहंगडाले पर पांच गुना मंडी शुल्क के रूप में 3,626 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही मिल परिसर में उपलब्ध चावल के स्टॉक से संबंधित बिल एवं दस्तावेज जांच हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में संचेती राइस मिल, वारासिवनी के गोदाम परिसर का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां ई-अनुज्ञा पोर्टल के अनुसार 111 क्विंटल धान कम पाया गया। इस पर राइस मिल संचालक श्री गंभीर संचेती पर मंडी अधिनियम 1972 के तहत 14,320 रुपये की पांच गुना मंडी शुल्क राशि अधिरोपित की गई तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इस कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग श्री अश्विन देशमुख, कृषि उपज मंडी वारासिवनी के सचिव श्री युवराज ठाकरे, सहायक श्री विक्रांत देशमुख एवं तहसीलदार श्री तीरथ प्रसाद अक्षरया उपस्थित रहे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार की सघन जांच आगे।
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