खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्यवाही - लामता, चांगोटोला, भोण्डवा, पचपेढ़ी में छापामारी
बालाघाट 13 प्रतिष्ठानों से 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर की गई कार्रवाई, संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
जिले में घरेलू उपयोग के लिए जारी एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। 4 नवंबर को विभाग की संयुक्त टीम ने लामता, चांगोटोला, भोण्डवा और पचपेढ़ी क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्यवाही करते हुए कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। यह सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट और चाय सेंटरों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे।
👉छापामारी के दौरान जब्त हुए गैस सिलेंडर👈
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. ठाकुर ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।
👉लामता क्षेत्र में
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पूजा मिष्ठान, लिल्हारे होटल, लक्की टी-स्टॉल एंड चायनीज सेंटर से एक-एक गैस सिलेंडर,
राणा एग्ज सेंटर, महाराजा रेस्टोरेंट और ओम साई राम जलपान गृह से दो-दो गैस सिलेंडर,
कान्हा स्वीट्स सेंटर से तीन गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
भोंडवा क्षेत्र में शिजरा चिकन बिरयानी सेंटर और केजीएन होटल से एक-एक,
मऊ-चांगोटोला में दीपक चिकन सेंटर और लक्की होटल से एक-एक,
पचपेढ़ी में महामाया होटल एवं स्पेशल पोहा स्पेशल चाय सेंटर से एक-एक सिलेंडर जब्त किए गए।
कुल मिलाकर विभिन्न 13 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत
इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (नियंत्रण) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
👉संयुक्त दल ने की कार्रवाई
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यह छापामार कार्यवाही नायब तहसीलदार लामता श्री डी.एस. मरावी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पहल सिंह वलाड़ी, राजस्व निरीक्षक एम.के. पटेल, श्री किशोर उईके एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
कार्यवाही के दौरान टीम ने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को हिदायत दी कि वे अपने प्रतिष्ठान में लाल रंग के घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करें।
👉विभाग ने दी चेतावनी
खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, चाय स्टॉल, स्नैक्स सेंटर संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल नीले रंग के व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें, जो विशेष रूप से व्यावसायिक कार्य हेतु स्वीकृत हैं।