अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवतियों के लिए सरकार लाई नई स्वरोजगार योजनाएं — अब आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका
सिवनी। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने
की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक व्यवसाय, सेवा या उद्योग इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार एमपी ऑनलाइन पोर्टल [https://samast.mponline.gov.in](https://samast.mponline.gov.in) पर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य और जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष रखी गई है। इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। आवेदन के लिए जाति, निवास, आधार, पैन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन और पासपोर्ट फोटो आवश्यक होंगे। योजना के अंतर्गत 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
संत रविदास स्वरोजगार योजना
इस योजना का उद्देश्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था का बकायादार नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय जाति, निवास, आधार, पैन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन और फोटो आवश्यक रहेंगे। इस योजना के अंतर्गत सेवा इकाइयों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये और विनिर्माण इकाइयों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सिवनी ने इच्छुक युवक-युवतियों से शीघ्र आवेदन करने की अपील की है, ताकि उन्हें समय पर स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

