चिखला और सावरगांव में आबकारी विभाग की छापामार कार्यवाही
03 लाख 20 हजार का लाहन एवं अन्य सामग्री जब्त
बालाघाट /कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव के मार्गदर्शन मे मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगो के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। 26 जून को आबकारी वृत कटंगी, वारासिवनी एवं लांजी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर कटंगी वृत के ग्राम चिखला और सावरगांव में अलग-अलग स्थानों से प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ लगभग 3200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर 03 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया। सेम्पल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया । जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 03 लाख 20 हजार रुपये है।
इस कार्यवाही मे वृत प्रभारी संदीप श्रीवास, ज्योति सोनी, मनोज अंजलेकर, कौशतुभ नेताम, मुख्य आरक्षक द्वारसिंह उइके, आरक्षक टीकाराम शरणागत, अतरलाल उइके, भानु प्रताप एवं अनिता कुमरे उपस्थित रहे।