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उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के बीमा पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। रबी 2024-25 के लिए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान इस तिथि तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
रबी मौसम में अनाज, दलहन, तिलहन आदि फसलों के बीमा के लिए किसानों को अधिकतम 1.5% प्रीमियम ही भुगतान करना होगा। शेष प्रीमियम राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार और काश्तकार शामिल हैं, बीमा कवरेज प्राप्त करने के पात्र हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
आवेदन कैसे करें?
- ऋणी कृषक: अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा।
- अऋणी कृषक:
- अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए जिले की सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस एप, या फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- इसके अलावा, AIC प्रतिनिधि/ POSP बीमा एजेंट और स्वयं किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
अऋणी कृषकों के लिए पंजीकरण हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
- भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति
- पहचान पत्र (आधार कार्ड)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- बुआई प्रमाण पत्र (कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच/सचिव द्वारा सत्यापित)
- मोबाइल नंबर
फसल परिवर्तन की सूचना
KCC ऋणी किसान 29 दिसंबर 2024 तक अपनी फसल परिवर्तन की सूचना बैंक को दे सकते हैं।
संपर्क जानकारी
अधिक जानकारी के लिए किसान भाई कृषि रक्षक पोर्टल/हेल्पलाइन 14447 पर या कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अपील: सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा करवाकर योजना का लाभ उठाएं