"मण्डला जिले में मकान किराए पर देने और ठहरने वालों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश"

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जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने लोकशांति हेतु आदेश जारी किए


मंडला /कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जन सामान्य के हित, जान-माल की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं।


जारी आदेश के अनुसार, मण्डला जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण के ठेकेदार, और निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने, या भवन निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को उपलब्ध कराएं। यह जानकारी इन व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक होगी।


जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा

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