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बालाघाट जिले में एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला सहायक आबकारी आयुक्त श्री एसके उरांव ने तीन मदिरा दुकानों को एक-एक दिन के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, 26 मई 2024 को कंपोजिट मदिरा दुकान समनापुर के विक्रयकर्ता को निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करते हुए पाया गया था। जांच के दौरान दुकान में साइनबोर्ड, रेट लिस्ट और दैनिक मदिरा स्कंध पंजी भी उपलब्ध नहीं थी। इस पर संबंधित लाइसेंसी को 21 नवंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इसी तरह, दो अन्य मामले मोहगांव बी और उकवा की मदिरा दुकानों में भी सामने आए। तीनों प्रकरणों में मप्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 8/2/24 की कंडिका क्रमांक 20.2 और लाइसेंस शर्त क्रमांक 14 का उल्लंघन पाया गया।
सहायक आयुक्त श्री उरांव ने इस संदर्भ में कहा कि यह कृत्य नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके चलते संबंधित दुकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।
कंपोजिट मदिरा दुकान समनापुर (उकवा): 4 दिसंबर 2024 को निलंबित।
मदिरा शॉप उकवा: 5 दिसंबर 2024 को निलंबित।
कंपोजिट मदिरा दुकान मोहगांव बी: 6 दिसंबर 2024 को निलंबित।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में मदिरा दुकानों पर निर्धारित नियमों के पालन का संदेश दिया गया है।