सिवनी, 27 अक्टूबर 2024 — कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए दीपावली के मौके पर सिवनी के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखा विक्रय और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पटाखा विक्रेता रहवासी क्षेत्रों में पटाखा नहीं बेचेगा और न ही भंडारण करेगा। दीपावली के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल चयनित स्थलों पर अस्थाई पटाखा दुकानों को स्थापित किया जा सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि अस्थाई पटाखा दुकानों को एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर लगाना होगा और दुकानों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल के लैम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, हर दुकान में पानी से भरे ड्रम और रेत की बाल्टियाँ रखना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में आवासीय क्षेत्र में पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 15 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आम जन को सूचित करते हुए यह आदेश जन सामान्य के लिए लागू किया गया है।