बालाघाट – नवरात्रि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में बालाघाट के नौ रंग गरबा समिति पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम श्री गोपाल सोनी के आदेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन का आदेश और उल्लंघन का मामला
एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 924/अनुमति शाखा/ दिनांक 1/10/2024 के अनुसार, नवरात्रि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार के गरबा आयोजन को अनुमति देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद, नौ रंग गरबा समिति के सदस्य विजय धामड़े ने 13 से 14 अक्टूबर के बीच गरबा आयोजन की अनुमति के लिए कोतवाली थाने में आवेदन किया था, जिसे शांति व्यवस्था के मद्देनजर निरस्त कर दिया गया था।
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद, विजय धामड़े और उनकी समिति ने तुरकर भवन में गरबा आयोजन किया। इसे प्रशासन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (पूर्व धारा 118) और धारा 163 का उल्लंघन माना। फलस्वरूप, एसडीएम श्री सोनी ने दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कोतवाली बालाघाट में एफआईआर दर्ज कराई है।
प्रशासन की सख्ती से लोगों में संदेश
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से लोगों के बीच संदेश गया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की इस सख्ती को नवरात्रि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सभी आयोजनकर्ता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने सभी आयोजनकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें।