चार स्‍कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया गया 03 स्‍कूलों की जांच 3 सदस्‍यों की समिति करेंगी पालकों को आपत्ति है तो दर्ज करा सकते है 23 स्‍कूलों को नोटिस जारी किया जायेगा

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बालाघाट /कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मंगलवार देर शाम को फीस वृद्धि करने वाले स्‍कूलों के साथ बैठक की। बैठक में स्‍कूलवार जिला शिक्षा कार्यालय और ऑनलाईन प्रस्‍तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जानकारी ली गई। स्‍कूलों द्वारा प्रस्‍तुत की गई जानकारी के अनुसार स्‍कूलों से फीस स्‍ट्रक्‍चर, ड्रेसकोड, शूज और पुस्‍तकों के प्रकाशन और प्राप्ति स्‍थलों आदि के संबंध में विस्‍तार से पुछा गया। बैठक के पश्‍चात कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने आयडियल पब्लिक स्‍कूल वारासिवनी, सेंटमेरी स्‍कूल बालाघाट, दिल्‍ली किड्स पब्लिक स्‍कूल और किड्स क्‍लाउड स्‍कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा तीन स्‍कूलों में हट्टा के विक्रम हायर सेंकेंडरी स्‍कूल, दिल्‍ली किड्स पब्लिक स्‍कूल और किड्स क्‍लाउड स्‍कूल की जांच एसडीएम की अध्‍यक्षता में तीन सदस्‍यों द्वारा की जायेगी। यह जांच बुधवार से ही प्रारंभ होगी तथा शनिवार तक इसकी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये गये है। जांच के बिंदु फीस स्‍ट्रक्‍चर के अलावा मान्‍यता प्राप्ति के आधार और जिम्‍मेदार अधिकारियों के संबंध में भी छानबीन करने के निर्देश दिये गये है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एके उपाध्‍याय, डीपीसी डॉ. महेश शर्मा और दोनो विभागों का अमला उपस्थित रहा।


10 प्रतिशत से अधिक फीस ली है तो अभिभावक आपत्ति ले सकेंगे


कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने बैठक के दौरान उन स्‍कूलो को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि स्‍कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाईन व शिक्षा कार्यालय में बढ़ाई गई फीस स्‍ट्रक्‍चर की प्रस्‍तुत की गई जानकारी से ज्‍यादा फीस वसुली गयी है तो अभिभावकों को फीस वापस करेंगे। इसके अलावा अगर अभिभावक और स्‍कूल प्रबंधन राजी है तो फीस एड्जेस्‍ट की जायेगी। ज्‍यादा फीस वसुली के मामले में अभिभावक ई-गवर्नेंस के विवेक मेश्राम के न. 7828665102 और शिक्षा विभाग के सहायक संचालक श्री सीएस मरावी के न.9407051904 पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है। फीस वृद्धि करने वाले स्‍कूलों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।


राज्‍य शासन के निर्देशों के पालन में 23 स्‍कूलों ने जानकारी प्रस्‍तुत नही की


कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा ने 23 स्‍कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। जिन्‍होंने आज दिनांक तक राज्‍य शासन के निर्देशों के परिपालन में जानकारी प्रस्‍तुत नही की है। इन स्‍कूलों से 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण लिया जायेगा। जानकारी प्रस्‍तुत नही करने वाले स्‍कूलों में डीपीएस हायर सेकेंडरी स्‍कूल खुरसोड़ी, ओजस ग्‍लोबल स्‍कूल देवटोला, चित्रगुप्‍त हायर सेकेंडरी स्‍कूल बालाघाट, मेथोडिस्‍ट मिशन स्‍कूल बालाघाट, ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्‍कूल, रोजवेली इंग्लिस स्‍कूल कोसमी, बाल विकास शिशु मंदिर कटंगी, गोल्‍डन ट्यूलिप इंटरनेशनल स्‍कूल कटंगी, शिवम हायर सेकेंडरी स्‍कूल कटंगी, कोबरा मोंटेशरी स्‍कूल बड़गांव, बिसेन इंग्लिस मीडियम स्‍कूल उकवा, गुरुकुल हाईस्‍कुल परसवाड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर उकवा, ब्राईट फ्युचर इंग्लिस स्‍कूल बिरसा, एजुकेटर्स इंग्लिस स्‍कूल भीमजोरी बिरसा, मेथोडिस्‍ट मिशन स्‍कूल बैहर, मिशन को-एजुकेशन मिडिल स्‍कूल बैहर, सेंट्रल इंडिया एकेडमी लांजी, ग्रीनवेली पब्लिक स्‍कूल गर्रा, वैदिक कांवेंट हायर सेकेंडरी स्‍कूल लालबर्रा, एजुकेयर पब्लिक स्‍कूल लालबर्रा, गंगा हायर सेकेंडरी स्‍कूल डोंगरमाली और रिडल्‍स हायर सेकेंडरी स्‍कूल डोंगरमाली वारासिवनी स्‍कूल को नोटिस जारी किया जायेगा।




 

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