16 प्रकरणों में दण्‍डाधिकारी ने किया जिला बदर

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16 प्रकरणों में दण्‍डाधिकारी ने किया जिला बदर

बालाघाट 21 अक्‍टूबर 23/ कलेक्‍टर व जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिला बदर के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन और साक्ष्‍यों के आधार पर मप्र राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत 16 प्रकरणों में 01 वर्ष कालावधि के लिये जिला बदर घोषित किया है। इन सभी 16 आरोपियों पर जिले के विभिन्‍न थानों में समाज विरोधी व अपराधिक व्‍यक्तियों और अपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने के अलावा कई तरह के मामले पंजीयबद्ध होने के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन सभी 16 जिला बदर के आरोपियों को बालाघाट की सीमा तथा सिवनीमण्‍डला और डिंडोरी की राजस्‍व सीमाओं से 01 वर्ष की कालावधि के लिये निष्‍कासित रहना होगा। इस आदेश का उल्‍लंघन करने पर अधिनियम की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 01 वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर का आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होगा। इनके अलावा 04 प्रकरणों में जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. मिश्रा ने दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-110 के तहत प्रतिभूति राशि 50 हजार रुपये पर 01 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया गया है।

इनको किया जिला बदर

जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. मिश्रा द्वारा इन आरोपियों को जिले की राजस्‍व सीमा से जिला बदर घोषित किया गया है इनमें मानेगांव कटंगी के अमित सेवकराम गौतमनैतरा के इंद्रकुमार शिवरतन लिल्‍हारेधनश्‍याम इगू किशोर लिल्‍हारेहेतराम ऊर्फ हेतु चतुरदास सौलखेथानेगांव के तरूण पंचमलाल नगपुरेलवेरी के राजू ऊर्फ राजकुमार तिलकचंद बम्‍बुरेबालाघाट जयहिंद टॉकज के पीछे के सोनिया ऊर्फ सोनू ऊर्फ प्रवेश शर्माभटेरा चौकी बालाघाट के राजू ऊर्फ धर्मेन्‍द्र राजकुमार मिश्राबाकीगुडा के सुरेश मोहन सिंह पंद्रेखरखड़ी के देवराज शोभाराम तुरकरखैरलांजी के सुरेश मदनलाल लिल्‍हारेमिरगपुर के राजेश ऊर्फ मुन्‍ना रामनाथ मरठेबुदबुदा के मो. शफीक ऊर्फ शफी ऊर्फ मंझला. हबीब कुरैशीभरवेली के मोंटू ऊर्फ आदित्‍य बलराम चौहानकिरनापुर के दिग्वि‍जय ऊर्फ दिग्‍गी दीनदयाल मोहारेवारासिवनी के तुषार रामनाथ बिसेन शामिल है। इनके अलावा रामपायली के अरुण पंचमलाल नगपुरेलांजी के राजकुमार रामाधीन नागेश्‍वरबहेला के अफसर अमीर खान ऊर्फ उमरेयामंगेश झरिकेतुषार रामनाथ बिसेन और धपेरा लालबर्रा के राजू ऊर्फ राजकुमार पिता भुरा ऊर्फ रामकिशोर बम्‍बुरे को दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-110 के तहत प्रतिभूति राशि 50 हजार रुपये पर 01 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया गया है।


 

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